रंगदारी मांगने के आरोपी को मिली जमानत, बचाव पक्ष अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने रखा पक्ष,
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दी जमानत,अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने रखा पक्ष,
वाराणसी सेल्समैन से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को जमानत मिली,
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत द्वारा ठठरा, कछवां (मिर्जामुराद) निवासी आरोपी राजू यादव उर्फ मास को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
दुकान के मालिक दुर्गा प्रसाद जायसवाल के मैनेजर ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी आरोप था की उनकी दुकान पर विकास कुमार पाठक नामक व्यक्ति सेल्समैन के पद पर कार्यरत था 17 मई 2022 को सेल्समैन दुकान पर बैठा था। इस दौरान रात 11 बजे दुकान पर ठठरा कछवां (मिर्जामुराद) निवासी आरोपी राजू यादव उर्फ मास पहुंचा और सेल्समैन से 15 हजार रुपए रंगदारी की मांग करने लगा। साथ ही पैसा नहीं देने पर गोली मारने की धमकी देकर चला गया देर रात्रि फोन करके भी रंगदारी मांगने लगा और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था,