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Home›राजनीति›जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश,

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश,

By Manish Srivastava
April 7, 2021
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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश,

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में आज से नामांकन शुरू, सभी तैयारियां पूर्ण

नामांकन पत्र जमा करते समय चेकलिस्ट से मिलान कर लिया जाय,

तहसीलदार या उप जिलाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिये आने वाले व्यक्तियों के लिये मास्क लगाना अनिवार्य होगा,

मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जायेगी,

प्रचार हेतु किसी भी स्थल पर 5 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नही होगें,

कोई भी व्यक्ति जो सम्बन्धित जिले का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देगा,

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दौरान अभ्यर्थियों/उम्मीदवारों के लिये सामान्य दिशा-निर्देश के संबंध में बताया कि उम्मादीवार की न्यूनतम आयु-21 वर्ष होनी चाहिये, उम्र का निर्धारण नामांकन पत्रों की जांच की तिथि से होगा, महिला की जाति वही होगी जो उसकी माॅ की जाति है तथा पुरूष की जाति वाही होगी जो उसके पिता की है, नामांकन पत्र पर प्रधान, बी0डी0सी0 एवं सदस्य जिला पंचायत उम्मीदवार और प्रस्तावक की एक-एक स्पष्ट पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा होनी चाहिये। सदस्य ग्राम पंचायत के प्रस्तावक की फोटो नही लगेगी, कोई भी उम्मीदवार 04 नामांकन पत्र पर सकता है। नामांकन पत्र की बिक्री 11 बजे से 03 बजे तक निर्धारित तिथियों में होगी परन्तु अन्तिम तिथि को बिक्री 11 बजे से 01 बजे तक ही होगी। एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और महिलाओं के लिये नामांकन पत्र और जमानत राशि आधी होगी,
उन्होंने बताया कि तहसीलदार या उप जिलाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, उम्मीदवार को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिल पंचायत की गत वित्तीय वर्ष की देयता का बकायेदार नही होना चाहिये। प्राप्त नामांकन पत्र पर क्रमांक, धनराशि, आरक्षित श्रेणी अंकित है या नही यह सुनिश्चित कर लिया जाय। प्रस्तावक उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो, जिस निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे है, नामांकन पत्र जमा करते समय निम्नांकित चेकलिस्ट से मिलान कर लिया जाय,
(क) नामांकन पत्र
(ख) जमानतराशि का बाउचर
(ग) मतदाता सूची में नाम की स्वाप्रमाणित प्रति
(घ) अदेयता प्रमाण पत्र
(ड) अनुलग्नक 1क पर घोषणा पत्र(सदस्य ग्राम पंचायत)
(च) अनुलग्नक-1 पर शपथ पत्र (प्रधान, बी0डी0सी0, सदस्य जिला पंचायत) नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ओथ कमिश्वर द्वारा सत्यापित।
(छ) अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में:-
ऽ सदस्य ग्राम पंचायत हेतु प्रारूप-अ पर जाति सम्बंधी घोषणा पत्र
ऽ प्रधान, बी0डी0सी0 व सदस्य जिला पंचायत हेतु प्रारूप ब पर शपथ पत्र नोटरी/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ओथ कमिश्वर द्वारा सत्यापित,
ऽ जाति प्रमाण पत्र
7. नामांकन के दिवसों में विकास खण्ड मुख्यालय पर नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाले लोगो को रोक दिया जायेगा और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाये। 200 मी0 परिधि के बाहर भी 5 से अधिक व्यक्ति नामांकन के लिए नही आएगें,
8. नामांकन की जांच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को सहायतार्थ आने की अनुमति दी जाये, लेकिन यह ध्यान रखा जाये कि इस प्रतिबन्ध से कोई व्यक्ति जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, नामांकन स्थल तक पहुंचने से रोक न दिया जाय,
9. नामांकन परिसर के लिये विकास खण्ड परिसर के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र न हो और न ही कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में आये, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिये आने वाले व्यक्तियों के लिये मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नही दी जायेगी,
10. नामांकन पत्र प्रस्तुत करनें के लिये केवल प्रत्याशी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी,
11. कोई व्यक्ति कोविड रोगी या संगरोध में रह रहा व्यक्ति निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं नही जायेगें,
12. नामांकन करने हेतु सभी अभ्यर्थी लाइन में लगेंगे व 2 फुट की दूरी बनाये रखेगें। मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा, इन निर्देशों का पालन ना करने वाले व्यक्तियों पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी,
13. नामांकन समाप्त होने के समय तक जो अभ्यर्थी विकास खण्ड के मुख्य गेट में प्रवेश कर लाइन में लग जायेगा उन सबका नामांकन समय सीमा के उपरांत भी कराया जाएगा, परन्तु समय सीमा समाप्त होते ही विकास खण्डों के मुख्य गेट बन्द करवा दिये जाएंगे तथा प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा,
(2) कोविड-19 के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश
1. अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गाइड लाइन का पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा,
2. अभ्यर्थियों द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार के समय पंाच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिये,
3. अनुदेशों का पालन नही करनें तथा कोविड-19 से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अनुपालन नही किये जाने पर धारा-188 दं0प्र0सं0 तथा महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही अभियोग का भागी होगा,
4. मतदान बूथ पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पोलिंग एजेण्ड मतदान कार्मिकों की बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेसिंग के अनुसार करायी जायेगी,
5. प्रचार हेतु किसी भी स्थल पर 5 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नही होगें,
(3) सामान्य दिशा-निर्देश
1. किसी भी अभ्यर्थी/उम्मीदवार द्वारा बिना सक्षम स्तर (सम्बन्धित उप जिलधािकारी) से अनुमति प्राप्त किये किसी भी प्रकार का आयोजन नही किया जायेगा,
2. किसी अन्य उम्मीदवार के प्रचार कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे,
3. सभा/रैली/जुलूस प्रदेश सरकार के कोविद आदेशों के अन्तर्गत वर्जित रहेगें,
4. लाउडस्पीकर युक्त किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे, रात के 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बाॅक्स का प्रयोग नहीं किया जायेगा,
5. कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कलाविध के दौरान,
पद्ध निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे सम्बोधित करेगा, या
;पपद्ध चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धित बात का संप्रदर्शन नही करेगा, या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंज या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करनें की दृष्टि से आयोजित करें या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नहीं करेगा,
(4). मतदान दिवस पर उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता से अपेक्षा
1. निर्वाचन कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढ़ग से मतदान सम्पन्न करानें हेतु सहयोग करेंगे।
2. फर्जी मतदान करनें अथवा करानें के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे, नही मदद करेगे,
3. मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने/वापस ले जाने के लिये वाहन नहीं उपलब्ध करायेगे,
4. वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि तक ही ले जा सकेंगे,
5. मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, न ही वोट माँगेंगे,
6. मतदान केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। मतदान से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे, न ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे,
7. मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे,
8. आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों को क्षति पहुँचाने, उन्हें नष्ट करने, उठा ले जाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/ कराने का कार्य नहीं करेंगे,
9. मतदाताओं को पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर दी जाएंगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा,
10. मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे और आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे, उस पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न ही खाद्य पदार्थ दिये जाएंगे,
11. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/ पे्रक्षक/निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी/ मतदान कार्मिक/ प्रत्याशी/ निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता/ मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा,
12. कोई भी व्यक्ति जो सम्बन्धित जिले का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देगा।
13. सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा,

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