शादी हुई नहीं पर देना होगा गुजारा भत्ता, दो अदालतों के इस फैसले पर सुप्रीमकोर्ट भी हैरान,
शादी हुई नहीं पर देना होगा गुजारा भत्ता,
दो अदालतों के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट भी हुआ अचंभित,
जिस उम्र में कानूनन लड़का शादी नहीं कर सकता उस उम्र में कोर्ट ने शादी ना होने की बात स्वीकारते हुए गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश,
मामला बीस वर्षीय युवक का है जो एक लड़की के साथ प्रेम में पड़ कर जमशेदपुर भाग गया था और एक हफ्ते साथ रहकर वापस लौटने के बाद परिस्थिति वश शादी नहीं होने पर युवती ने ये दलील दी की वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप मैं रहे इसे शादी में ही माना जाए किसी परिस्थिति वश शादी नहीं हो पाने के कारण लड़की ने लड़के के खिलाफ प्रताड़ना और गुजारे भत्ते की मांग के लिए दो मुकदमा कराया, लड़के ने झारखंड हाइकोर्ट मे न्याय के लिए अपील की क्योंकि हाईकोर्ट ने यह माना कि लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं है और शादी नहीं हुई है और लड़के के ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा दिए फिर भी अदालत ने लड़के को ₹5000 गुजारा भत्ता देने को कहा, वकील प्रियंका राय ने सुप्रीम कोर्ट में लड़के की तरफ से न्याय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट मे गुहार लगाई तो दो अदालतों के इस फैसले से चीफ जस्टिस सहित अन्य सदस्यों ने भी इस फैसले पर हैरानी जाहिर की,