खाद्य पदार्थ की दुकाने, ठेले व अस्थायी स्टाल का चिन्हांकन कर 10 मार्च तक किया जाय सूचीबद्ध- जिलाधिकारी
ईट हेल्दी अभियान के अन्तर्गत भोजन विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को चार श्रेणियों यथा-होटल/लाॅज, रेस्टोरेण्ट, चाट व अन्य तैयार खाद्य पदार्थ की दुकाने, ठेले व अस्थायी स्टाल का चिन्हांकन कर 10 मार्च तक किया जाय सूचीबद्ध- जिलाधिकारी
30 दिवस के अन्तर्गत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के शेड्यूल 04 के शर्तों के अनुसार अग्रलिखित बिन्दुओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा- कौशल राज शर्मा
वाराणसी, बुधवार 24 फरवरी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिलास्तरीय कमेटी की बैठक बुधवार को कैम्प कार्यालय पर हुआ। जिसमें विभाग द्वारा खाद्य पदार्थ दूध व अन्य खाद्य पदार्थों पर की गई प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा की। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत संग्रहीत नमूनों की जाॅच के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्यवाही हेतु यथा शीघ्र वाद दायर करने एवं दायर वादों की प्रभावी पैरवी कर निर्णय कराने हेतु निर्देशित किया। शहर में चलाये जाने वाले ईट हेल्दी अभियान के अन्तर्गत विभाग को तैयार भोजन विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को चार श्रेणियों यथा- होटल/लाॅज, रेस्टोरेण्ट, चाट व अन्य तैयार खाद्य पदार्थ की दुकाने, ठेले व अस्थायी स्टाल का चिन्हांकन कर 10 मार्च तक सूचीबद्ध करने तथा 30 दिवस के अन्तर्गत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के शेड्यूल 04 के शर्तों के अनुसार अग्रलिखित बिन्दुओं पर प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये।
प्रशिक्षण में खाद्य कारोबारकर्ता को खाद्य प्रतिष्ठान की दिवाल, दरवाजे, फर्श की नियमित साफ-सफाई, निर्माण स्थल की साफ-सफाई, ढ़के डस्टबीन का प्रयोग, कच्चे खाद्य पदार्थों का उचित रख-रखाव, निर्माण कार्य में संलग्न कार्मिकों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन किया जाना तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग व उनकी गुणवत्ता की जाॅच सम्बन्धी विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को सुधार हेतु 07 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा उसके उपरान्त पुनः निरीक्षण कर मानक के अनुरूप कार्य करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रतिष्ठान का 10 अप्रैल तक चिन्हिकरण कर खाद्य प्रतिष्ठानों का हाईजिन रेटिंग कर प्रमाणिकरण करने व प्रमाणीकरण के पश्चात मानकों के अनुरूप कार्य न करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के प्रतिष्ठानों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। प्रमाणित प्रतिष्ठानों द्वारा निर्माण व विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थाें के बारे में आम-जनमानस से फीडबैक भी प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार से जनपद वाराणसी में खाद्य कारोबार में संलग्न व्यक्तियों का कारोबार बढ़ेगा उनकी आमदनी भी बढ़ेगी व आम-जनमानस को शुद्ध व हाईजेनिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध होगें।